how to apply for ews certificate,ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं?

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2 ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है? (What is EWS Certificate?)

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं? (How to Apply for EWS Certificate)

भारत में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इसके अंतर्गत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) के लोगों को आरक्षण का लाभ देने के लिए EWS सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। लंबे समय तक सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब उन्हें 10% आरक्षण का लाभ मिल सकता है। अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो आप भी EWS सर्टिफिकेट बनवाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। इस लेख में, हम आपको EWS सर्टिफिकेट से जुड़ी पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे।

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है? (What is EWS Certificate?)

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EWS सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज़ है, जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जारी किया जाता है। यह प्रमाणपत्र उन लोगों को दिया जाता है, जो अन्य आरक्षण (जैसे OBC, SC, ST) के अंतर्गत नहीं आते हैं, और उनकी सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होती है। इस सर्टिफिकेट की मदद से आप सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।

 

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – भारत में

EWS क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एक विशेष श्रेणी है जो उन व्यक्तियों को सम्मिलित करती है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम है और जो किसी भी जाति श्रेणी जैसे SC/ST/OBC (केंद्र सूची) से नहीं आते हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु में MBC वर्ग को भी इसमें शामिल किया गया है।

इतिहास 7 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य श्रेणी के गरीब लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की स्वीकृति दी। इसके बाद 8 जनवरी 2019 को संविधान (103वां संशोधन) विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन इसे पारित कर दिया गया। 9 जनवरी को इसे राज्यसभा से भी मंजूरी मिली और 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे मंजूरी दी। इस संशोधन के बाद 14 जनवरी 2019 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया।

प्रविधान संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में संशोधन करके EWS के लिए 10% आरक्षण दिया गया। यह आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया गया है। विभिन्न राज्य सरकारों ने भी इसे अपनाया और लागू किया।

अर्थात EWS श्रेणी में आने वाले लोग केवल आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और वे SC/ST/OBC श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते।

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का महत्त्व (Importance of EWS Certificate)

EWS सर्टिफिकेट से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी योजनाओं, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलता है। UGC (University Grants Commission) के तहत सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में EWS कैटेगरी के लिए 10% सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा, सरकारी नौकरियों में भी 10% आरक्षण का लाभ दिया जाता है। यह आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को समाज और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देता है।

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए पात्रता (Eligibility for EWS Certificate)

EWS सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको कुछ पात्रता मापदंड पूरे करने होते हैं। ये मापदंड इस प्रकार हैं:

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाणपत्र पाने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं:

  1. आवेदक केवल सामान्य श्रेणी से होना चाहिए।
  2. परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।
  3. आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  4. आवासीय फ्लैट का क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट से कम होना चाहिए।
  5. नगर पालिका क्षेत्र में यदि किसी आवासीय भूखंड का स्वामित्व है, तो वह 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए।
  6. गैर-अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में आवासीय भूखंड का क्षेत्रफल 200 वर्ग गज से कम होना चाहिए।

राज्यों में EWS आरक्षण की स्थिति

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण के लिए राज्य सरकारें भी अलग-अलग मानदंडों के आधार पर निर्णय ले सकती हैं। इनमें निम्नलिखित राज्य शामिल हैं:

  • आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल – इन राज्यों ने केंद्रीय EWS मानदंडों को अपनाया है।

केरल में EWS मानदंड केरल में 21 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने EWS योजना लागू करने का निर्णय लिया था। इसके अनुसार, केरल में EWS के लिए आय सीमा ₹4 लाख रखी गई है। इसके अलावा, पंचायत क्षेत्र में 2.5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि, नगरपालिका क्षेत्र में 75 सेंट, और नगरपालिका निगम क्षेत्र में 50 सेंट से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।

महाराष्ट्र में EWS मानदंड 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा की कि मराठा समुदाय के लोग अब EWS श्रेणी में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। इस फैसले के बाद, महाराष्ट्र में EWS श्रेणी के तहत यह लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required for EWS Certificate)

EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  1. आवेदन फार्म
  2. हालिया पासपोर्ट साइज फोटो
  3. आधार कार्ड
  4. बैंक स्टेटमेंट या आय प्रमाणपत्र
  5. जाति प्रमाणपत्र
  6. निवास प्रमाणपत्र
  7. संपत्ति के कागजात (जमीन या घर से संबंधित)
  8. राशन कार्ड की प्रतिलिपि
  9. मतदाता पहचान पत्र या अन्य वैध पहचान पत्र

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply for EWS Certificate)

EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Application Process)

  1. डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं: अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर EWS फॉर्म डाउनलोड करें।
  2. फॉर्म भरें: डाउनलोड किए गए फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें। यह ध्यान रखें कि फॉर्म में कोई गलती न हो।
  3. दस्तावेज़ अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके फॉर्म के साथ अपलोड करें।
  4. आवेदन शुल्क जमा करें: फॉर्म सबमिट करने के बाद आवश्यक शुल्क का भुगतान करें।
  5. सत्यापन प्रक्रिया: आपके द्वारा सबमिट किए गए दस्तावेजों और फॉर्म की जांच की जाएगी और सत्यापन के बाद आपका EWS सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।

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ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Application Process)

  1. तहसील कार्यालय जाएं: अपने निकटतम तहसील या एसडीएम कार्यालय में जाएं।
  2. आवेदन फार्म प्राप्त करें: वहां से EWS आवेदन फार्म प्राप्त करें या राज्य की वेबसाइट से डाउनलोड करें।
  3. फॉर्म भरें: फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
  4. दस्तावेज़ संलग्न करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करें।
  5. फॉर्म जमा करें: भरे हुए फॉर्म और दस्तावेजों को संबंधित अधिकारी के पास जमा करें। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद EWS सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।

EWS सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारी (Officials Issuing EWS Certificate)

EWS सर्टिफिकेट तहसीलदार, उप-विभागीय अधिकारी या जिला अधिकारी जैसे अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित अधिकारी EWS सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अधिकृत होते हैं:

  • जिला अधिकारी
  • उप-विभागीय न्यायाधीश (SDM)
  • तहसीलदार
  • कार्यकारी मजिस्ट्रेट
  • अतिरिक्त उपायुक्त

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लाभ (Benefits of EWS Certificate)

  1. सरकारी नौकरियों में आरक्षण: EWS सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ मिलता है।
  2. शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण: विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 10% सीटें EWS श्रेणी के लिए आरक्षित होती हैं।
  3. प्रतियोगी परीक्षाओं में छूट: कई प्रतियोगी परीक्षाओं में EWS उम्मीदवारों को कटऑफ में छूट दी जाती है।

भारत के सभी राज्यों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट योजना और उनके आधिकारिक वेबसाइट (EWS Certificate Scheme with Official Website)

नीचे भारत के सभी राज्यों की सूची दी गई है, जहाँ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (Economically Weaker Section Certificate) योजना उपलब्ध है। आप संबंधित राज्य के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं:

राज्य का नाम (State Name)आधिकारिक वेबसाइट लिंक (Official Website Link)
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)Click Here
महाराष्ट्र (Maharashtra)Click Here
राजस्थान (Rajasthan)Click Here
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)Click Here
बिहार (Bihar)Click Here
हरियाणा (Haryana)Click Here
गुजरात (Gujarat)Click Here
तमिलनाडु (Tamil Nadu)Click Here
कर्नाटक (Karnataka)Click Here
केरल (Kerala)Click Here
पश्चिम बंगाल (West Bengal)Click Here
पंजाब (Punjab)Click Here
झारखंड (Jharkhand)Click Here
असम (Assam)Click Here
ओडिशा (Odisha)Click Here
तेलंगाना (Telangana)Click Here
आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh)Click Here
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)Click Here
उत्तराखंड (Uttarakhand)Click Here
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)Click Here
गोवा (Goa)Click Here
मणिपुर (Manipur)Click Here
मेघालय (Meghalaya)Click Here
त्रिपुरा (Tripura)Click Here
नागालैंड (Nagaland)Click Here
मिजोरम (Mizoram)Click Here
सिक्किम (Sikkim)Click Here

इस सूची के माध्यम से आप अपने राज्य के लिए EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। संबंधित राज्य के वेबसाइट लिंक पर क्लिक करें और आवेदन प्रक्रिया को पूरी करें।

निष्कर्ष (Conclusion)

Economically Weaker Section Certificate सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। यह न केवल सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ देता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी सशक्त बनाता है। अगर आप EWS सर्टिफिकेट के पात्र हैं, तो जल्द ही आवेदन करें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।

ये भी पढ़े :

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में सामान्य प्रश्न (FAQ on EWS Certificate)

 

1.EWS सर्टिफिकेट क्या है?

EWS सर्टिफिकेट एक प्रमाण पत्र है जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को जारी किया जाता है। इसका उपयोग सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए होता है।

2. EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्रता क्या है?

EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए, और आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।

3. EWS सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं?

EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अपने राज्य के डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं, फॉर्म डाउनलोड करें, उसे भरें और जरूरी दस्तावेजों के साथ तहसील या एसडीएम कार्यालय में जमा करें।

4. किन्हें EWS आरक्षण का लाभ मिल सकता है?

EWS आरक्षण का लाभ केवल सामान्य वर्ग के उन लोगों को मिलता है जो SC/ST/OBC आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते और आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

5. EWS सर्टिफिकेट के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज और बैंक स्टेटमेंट आदि शामिल होते हैं।

6. EWS सर्टिफिकेट के लिए आय सीमा क्या है?

EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए। यह आय कृषि, वेतन और व्यापार से हो सकती है।

7. EWS सर्टिफिकेट की वैधता कितने समय की होती है?

यह सर्टिफिकेट आमतौर पर एक वर्ष के लिए मान्य होता है, और इसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।

8. EWS सर्टिफिकेट किन पदों के लिए लागू होता है?

यह सर्टिफिकेट केंद्रीय और राज्य सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए लागू होता है।

9. EWS सर्टिफिकेट कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

आप EWS सर्टिफिकेट अपने राज्य के तहसीलदार या एसडीएम कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए राज्य के राजस्व विभाग या आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। उदाहरण के लिए, Click here for Delhi.

10. EWS और OBC आरक्षण में क्या अंतर है?

EWS आरक्षण केवल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है, जबकि OBC आरक्षण उन लोगों के लिए है जो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित हैं।

11. क्या EWS सर्टिफिकेट के लिए भूमि संबंधी शर्तें हैं?

हाँ, EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए और 1000 वर्ग फुट से अधिक का फ्लैट भी नहीं होना चाहिए।

12. EWS आरक्षण का लाभ UPSC परीक्षा में कैसे मिलता है?

UPSC में EWS श्रेणी के उम्मीदवारों को कटऑफ और प्रारंभिक परीक्षा में छूट मिलती है। अधिक जानकारी के लिए UPSC की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

13. क्या EWS सर्टिफिकेट सभी राज्यों में मान्य है?

हाँ, EWS सर्टिफिकेट भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य है। हर राज्य की अपनी आवेदन प्रक्रिया और पोर्टल हो सकते हैं।

14. क्या EWS सर्टिफिकेट के लिए कोई आवेदन शुल्क है?

यह राज्य और आवेदन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। कुछ राज्यों में यह निःशुल्क होता है, जबकि अन्य में मामूली शुल्क लग सकता है।

15. EWS सर्टिफिकेट के लिए कौन अधिकारी इसे जारी करते हैं?

EWS सर्टिफिकेट तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी (SDO), और जिला अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।

यह सभी जानकारी आपको EWS सर्टिफिकेट के बारे में सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए है।

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